Top News
Next Story
Newszop

राशि प्राप्त कर हवाई यात्रा नहीं कराने पर एयर इंडिया पर लगाया हर्जाना

Send Push

जयपुर, 19 अक्टूबर . जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-1 ने निर्धारित राशि का टिकट बुक होने और बोर्डिंग पास जारी होने के बाद भी यात्री को हवाई यात्रा नहीं कराने को सेवा दोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने एयर इंडिया पर साठ हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. आयोग अध्यक्ष सूबे सिंह और सदस्य नीलम शर्मा ने कहा है कि तय हर्जाना 45 दिन के अंदर परिवादी को अदा किया जाए. आयोग ने यह आदेश कपिल बाढदार के परिवाद पर दिए. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि विपक्षी के सेवा दोष के कारण प्रार्थी एवं उसके परिजनों को दिल्ली से जयपुर टैक्सी का किराया देकर आना पड़ा. इस दौरान उन्हें आधे घंटे के सफर को पूरा करने में 6 घंटे लगे.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 17 जनवरी, 2017 को जयपुर से भुवनेश्वर और 21 जनवरी को भुवनेश्वर से जयपुर का एयर इंडिया फ्लाइट का रिजर्वेशन करवाया था. जिसका कनेक्टिंग फ्लाइट का बोर्डिंग पास जारी किया गया था. एयर इंडिया की ओर से दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट को समय से पहले ही उड़ाने से परिवादी और उसके परिजन उपरोक्त फ्लाइट को अटेंड नहीं कर पाये. ऐसे में उसे दिल्ली से जयपुर टैक्सी से आना पडा. मामले में परिवादी ने विपक्षीगण को ई-मेल और कस्टमर केयर सर्विस पर शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में उसे क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी को हर्जाना राशि अदा करने के आदेश दिए हैं.

—————

Loving Newspoint? Download the app now