जींद, 5 सितंबर (Udaipur Kiran) । एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में पानीपत के अरुण और नरवाना के कमल को उम्र कैद की सजा और 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों ने नरवाना में बलजीत की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, बडसीपत्ती नरवाना निवासी मुकेश ने पुलिस को दी शिकातय में बताया था कि उसका भाई बलजीत कन्या स्कूल के निकट बिजली रिपेयरिंग तथा विवाह शादियों में मशीन से पिसाई का कार्य करता था। बलजीत अपने दो दोस्तों के साथ दुकान के बाहर बैठा हुआ था। उसी दौरान एक व्यक्ति बिजली की केबल लेने के लिए दुकान पर पहुंचा। बातचीत के दौरान व्यक्ति ने घर में सगाई होने की बात कही, जिस पर बलजीत ने उसके पास पिसाई मशीन होने की बात कही। व्यक्ति ने बलजीत को गुरथली रोड पर आने की बात कही। जिस पर बलजीत बाइक पर पिसाई मशीन को रखकर गुरथली रोड पर चला गया। देर रात को बलजीत का शव गुरथली रोड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसका गला तेजधार हथियार से रेता गया था। शहर थाना नरवाना पुलिस ने मृतक के भाई मुकेश की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में पानीपत निवासी अरूण व नरवाना निवासी कमल का नाम उभर कर सामने आया था। जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने अरूण व कमल को उम्र कैद की सजा व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा
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