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ईपीएफओ खाताधारकों के लिए एक अहम खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही ईपीएफ खाते के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अब ईपीएफ खाताधारकों को 10 साल में एकमुश्त पीएफ का पैसा निकालने की अनुमति मिल सकती है। आप 10 साल में अपना हिस्सा निकाल पाएँगे। अब वेतनभोगी वर्ग को पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए रिटायरमेंट का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
अब आप सिर्फ़ 10 साल में निकाल सकते हैं पूरा पीएफ
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) दो कर्मचारियों की सलाह पर इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद, आप 10 साल में अपने खाते से पैसा निकाल पाएँगे।
अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य का पीएफ फंड दस साल में बढ़ता है। उन्हें इसे कहीं भी और कैसे इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए।
क्या हैं मौजूदा नियम? (ईपीएफओ नियम)
फ़िलहाल, कर्मचारी केवल दो स्थितियों में ही ईपीएफ से पूरा पैसा (ईपीएफ फुल मनी विड्रॉल) निकाल सकते हैं। सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर और दो महीने से ज़्यादा बेरोज़गार रहने पर आप पूरी राशि निकाल सकेंगे। इसके अलावा, आपको विभिन्न परिस्थितियों में राशि का एक निश्चित प्रतिशत निकालने की अनुमति है।
इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद, सदस्य अपने 30वें या 40वें वर्ष में ईपीएफ राशि निकाल सकेंगे। इस बीच, इसके लिए एक सीमा भी तय की जा सकती है। कर्मचारी निकासी की सीमा केवल 60 प्रतिशत तक सीमित रख सकते हैं। यह विकल्प सभी के लिए अलग-अलग होगा।
उद्देश्य
पिछले डेढ़ साल में ईपीएफ नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसा उनके पैसे निकालने को और आसान बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अब, इसके पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि पीएफ का पैसा 10 साल में निकाला जा सके।
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