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Bombay High Court On Kunal Kamra's Petition : कुणाल कामरा के खिलाफ जांच जारी रखने की बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी अनुमति, गिरफ्तारी से दिया संरक्षण, सिर्फ चेन्नई में होगी पूछताछ

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नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित कमेंट के मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। अदालत ने हालांकि कामरा के खिलाफ जांच जारी रखने की मुंबई पुलिस को अनुमति दे दी है। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर मुंबई पुलिस को कुणाल कामरा से पूछताछ करनी है तो वो सिर्फ चेन्नई में होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस. एम. मोदक की खंडपीठ ने कुणाल कामरा की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की थी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर कामरा की वर्तमान याचिका के हाईकोर्ट में लंबित रहने के दौरान मुंबई पुलिस इस मामले में आरोपपत्र दाखिल करती है तो निचली अदालत कामरा के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी। कोर्ट ने इससे पहले 16 अप्रैल को कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जिसे अब स्थायी कर दिया है। बता दें कि शिवसेना विधायक मुराजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी शो के दौरान एकनाथ शिंदे को ‘गद्दार’ कहा था। कुणाल कामरा की इस टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हो गया था।

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शिवसेना नेताओं ने कुणाल कामरा को खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि मुंबई आने पर उनको जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में स्थित दि हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी थी, जहां कुणाल का शो हुआ था। इस मामले में कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने कुणाल कामरा के बयान का समर्थन किया था। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा था कि गद्दार को गद्दार ही कहा जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कॉमेडी के नाम पर किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

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