शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम फैसले से राज्य सरकार के तहत काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशी का मौका आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग को आदेश दिए हैं कि वो अपने सभी दफ्तरों में आउटसोर्स के तहत रखे गए कर्मचारियों को नियमित करे। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग में करीब 900 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नियमित करने की नीति है। इस नीति में दो साल तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शर्मा ने इसी नीति के आधार पर बागवानी विभाग के कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है।
जस्टिस शर्मा की बेंच में इस बारे में याचिका आई थी। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का आधार दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि ये साफ है कि कल्याणकारी राज्य के तौर पर राज्य सरकार का नीति निर्देशक सिद्धांत मानव गरिमा की रक्षा करने का संवैधानिक कर्तव्य बताता है। हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग में आउटसोर्स के आधार पर परियोजना प्रबंधक, राज्य बागवानी विकास समिति या निदेशक बागवानी ने जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, सर्वेयर, तकनीकी और सामान्य फैसिलिटेटर, पदस्थ अफसर, प्रोग्रामर, एमए खरीद, एमए लेखा, फार्म मैनेजर, असिस्टेंट फार्म मैनेजर और कार्यालय सहायक के पद पर रखा गया था।
हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि याचिका करने वाले बागवानी विभाग नहीं, सोसायटी के कर्मचारी हैं। जो स्वायत्त निकाय है। इस तरह इन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमितिकरण नीति का लाभ नहीं दिया जा सकता। सरकार ने कहा कि एक बार सोसायटी का काम खत्म होने पर नियमित करने का दावा नहीं कर सकते। सरकार ने ये भी तर्क दिया कि अनुबंध और आउटसोर्स अलग हैं और याचिका करने वालों को नियमित करने की नीति यहां लागू नहीं होती। वहीं, खुद को नियमित करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसी तरह हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी, वन विभाग के तहत सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के स्कूल शिक्षा सोसायटी, राजस्व विभाग के तहत बनाई गईं सोसायटियां वाटरशेड विकास परियोजना, बिजली निगम, चिड़ियाघर सोसायटी रेड क्रॉस सोसायटी वगैरा में पहले अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां हुईं। बाद में इनको समायोजित किया गया।
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