नई दिल्ली। अनंत अंबानी के वनतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि मंदिर के हाथियों को वहां रखे जाने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्न बी. वराले की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाथियों को वनतारा के नियंत्रण में देने में प्रक्रिया का पालन हो रहा हो, तो कुछ गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी ने रिपोर्ट में नियमों के अनुपालन और नियामक उपायों पर संतुष्टि जताई है। वहीं, अनंत अंबानी और वनतारा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मांग की कि एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए।
हरीश साल्वे ने एक विदेश अखबार का नाम लेते हुए कहा कि अगर एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया, तो उसके कुछ हिस्सों को छापकर भ्रामक तौर पर पेश किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसी को ऐसा नहीं करने देगी और एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। महादेवी उर्फ माधुरी नाम की हथिनी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित एक मंदिर से वनतारा भेजा गया था। इस मामले में दो जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थीं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटायर्ड जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी में उत्तराखंड औऱ तेलंगाना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले और सीनियर आईआरएस अफसर अनिश गुप्ता को रखा गया था।
वनतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी ने 12 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एसआईटी बनाए जाने के बाद वनतारा ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मानपूर्वक स्वागत करता है। वनतारा ने कहा था कि वो कानून के पालन, करुणा और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। वनतारा ने कहा था कि उसका मिशन और ध्यान वन्यजीवों के बचाव, देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित है। वनतारा ने कहा था कि वो ईमानदारी से काम जारी रखेगा। वनतारा ने ये अनुरोध किया था कि प्रक्रिया को पशुओं के सबसे बेहतर हित में होने दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट से अनंत अंबानी और वनतारा को बड़ी राहत मिलने से वन्यजीवों की देखभाल का इरादा सफल हो सकेगा। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद वनतारा जाकर वहां वन्यजीवों को देखा था और उनके पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे काम की तारीफ भी की थी।
The post Supreme Court On Vantara: वनतारा और अनंत अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कहा- प्रक्रिया का पालन हो रहा है तो हाथियों को सौंपना गलत नहीं, एसआईटी रिपोर्ट भी नहीं होगी सार्वजनिक appeared first on News Room Post.
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