Important update from EPFO : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने लाखों सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को एक्टिवेट करने और आधार नंबर को बैंक खाते से जोड़ने की अंतिम तिथि को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया है. यह उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार है जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है. पहले यह समय सीमा कम थी, लेकिन EPFO ने प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए इसे बढ़ाया है.
यह विस्तार मुख्य रूप से EPFO सदस्यों द्वारा केवाईसी (KYC) से जुड़ी विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया है, जिनमें उनका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है. आधार को UAN से लिंक करने के कई फायदे हैं, जिनमें PF राशि निकालने में आसानी, पेंशन प्राप्त करने में सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे बैंक खाते में मिलना शामिल है. EPFO चाहता है कि उसके सभी सदस्य डिजिटली सशक्त हों ताकि वे ऑनलाइन सेवाओं का बेहतर उपयोग कर सकें.
अगर आप इस अवधि तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है:
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PF निकासी में समस्या: आधार लिंक न होने पर आप अपने भविष्य निधि (PF) खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे.
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पेंशन भुगतान में देरी: जिन सदस्यों की पेंशन चालू है, उन्हें पेंशन मिलने में बाधा आ सकती है.
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नियोक्ता का योगदान प्रभावित: आधार लिंक न होने पर नियोक्ताओं को कर्मचारियों के EPF खातों में अपना मासिक योगदान जमा करने में कठिनाई हो सकती है.
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अन्य EPFO सेवाओं से वंचित: कई ऑनलाइन EPFO सेवाओं का लाभ उठाने में भी परेशानी आ सकती है.
इस विस्तारित समय सीमा का उपयोग सभी EPFO सदस्यों को करना चाहिए ताकि वे अपनी केवाईसी जानकारी को अपडेट कर सकें और बिना किसी बाधा के EPFO की सभी सेवाओं का लाभ उठा सकें. नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को सुनिश्चित करना होगा कि वे इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पहले पूरा कर लें.
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