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Asaram Bapu: बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को बड़ी राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत 3 सितंबर तक बढ़ाई

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अहमदाबाद: दुष्कर्म के दोषी स्वयंभू संत आसाराम बापू (Asaram Bapu) को गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अस्थायी जमानत 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह फैसला मंगलवार को आया। आसाराम को 2013 के एक बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था। गांधीनगर की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने आसाराम की जमानत अवधि मामले में सुनवाई की अगली तारीख तीन सितंबर तक बढ़ा दी। आसाराम की जमानत 21 अगस्त को समाप्त हो रही थी। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें यह राहत मिली है।



29 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट में एक अन्य मामले में सुनवाई


राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) 29 अगस्त को बलात्कार के एक अन्य मामले में उसकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके निर्देश पर आसाराम ने सोमवार को अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल में चिकित्सा जांच कराई। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से चिकित्सा आधार पर आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी थी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि वह एक निजी अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है।



आसाराम को कैसे मिली राहत?


सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को आसाराम को बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर अस्थायी जमानत विस्तार के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की छूट दी थी। अदालत ने पहले उसे सात जुलाई तक अंतरिम जमानत दी थी और बाद में राहत को एक महीने के लिए बढ़ा दिया था।

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