मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले की अदालत ने आठ वर्षीय दलित लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में शनिवार को दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। एससी/एसटी मामलों के विशेष न्यायाधीश और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी ने दोनों दोषियों- सुशील कुमार राय और ओम प्रकाश झा, प्रत्येक पर 1.2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला 22 जून 2023 को जयनगर थाना क्षेत्र की घटना से संबंधित है।
बच्ची से रेप-मर्डर के दोषियों को फांसीअदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने कहा, ‘यह 'दुर्लभतम' मामला है और अभियोजन पक्ष ने अदालत से मृत्यु दंड देने का आग्रह किया था। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों के पक्ष में दलील दी, लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड देने की अभियोजन की मांग को बरकरार रखा।’
मधुबनी के कोसी कॉलोनी की घटनाघटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ‘बच्ची (मृतका) के परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयनगर बाजार ले गए। फिर वे उसे कोसी कॉलोनी के एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। जब बच्ची ने शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अगले ही दिन, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची का शव बरामद कर लिया।’ दोषियों के परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने माना 'दुर्लभतम' वारदातअदालत ने इस मामले को बहुत गंभीर माना। विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि यह मामला 'दुर्लभतम' है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत से मृत्युदंड देने का आग्रह किया था। सरकारी वकील चाहते थे कि दोषियों को फांसी दी जाएष बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग को सही ठहराया और दोनों आरोपियों को मृत्युदंड दिया।
इनपुट- भाषा
बच्ची से रेप-मर्डर के दोषियों को फांसीअदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद, पत्रकारों से बात करते हुए विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने कहा, ‘यह 'दुर्लभतम' मामला है और अभियोजन पक्ष ने अदालत से मृत्यु दंड देने का आग्रह किया था। बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों के पक्ष में दलील दी, लेकिन अदालत ने दोनों आरोपियों को मृत्यु दंड देने की अभियोजन की मांग को बरकरार रखा।’
मधुबनी के कोसी कॉलोनी की घटनाघटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ‘बच्ची (मृतका) के परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जयनगर बाजार ले गए। फिर वे उसे कोसी कॉलोनी के एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। जब बच्ची ने शोर मचाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। अगले ही दिन, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची का शव बरामद कर लिया।’ दोषियों के परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने माना 'दुर्लभतम' वारदातअदालत ने इस मामले को बहुत गंभीर माना। विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि यह मामला 'दुर्लभतम' है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अदालत से मृत्युदंड देने का आग्रह किया था। सरकारी वकील चाहते थे कि दोषियों को फांसी दी जाएष बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग को सही ठहराया और दोनों आरोपियों को मृत्युदंड दिया।
इनपुट- भाषा
You may also like
Covid Update : भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4000 के करीब पहुंची, पढ़ें वो 5 बातें जिसकी आपको होनी चाहिए जानकारी..
क्या अर्जुन तेंदुलकर को अब मुंबई इंडियंस को छोड़ देना चाहिए? अब नहीं समझे तो इंटरनेशनल खेलना सपना रह जाएगा!
पुणे में भाजपा की अहम बैठक, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
मुंबई इंडियंस इन 5 खिलाड़ियों को कर देगी रिलीज, IPL 2026 में पत्ता कटना तय
एलन मस्क की टेस्ला भारत में कार बनाने में नहीं दिखा रही दिलचस्पी, लेकिन ये चार कंपनियां...