नई दिल्ली: भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए शुक्रवार को चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और दो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्त कर दी। इसके लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जबकि राज्यसभा सचिवालय की जाइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के डायरेक्टर विजय कुमार को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। चुनाव आयोग ने कहा कि कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद उसने 2025 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यह नियुक्ति की है।
चुनाव आयोग ने नियुक्त किया निर्वाचन अधिकारी
दिए गए बयान में बताया गया है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। जिसका कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और वह एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।
आयोग ने बताया कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी थे। चुनाव प्राधिकरण ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल का गठन शुरू कर दिया है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।
संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पद रिक्त होने के ‘‘तुरंत बाद’’ कराया जाएगा।
जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का था। चुनाव आयोग ने कहा कि कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद उसने 2025 के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यह नियुक्ति की है।
चुनाव आयोग ने नियुक्त किया निर्वाचन अधिकारी
दिए गए बयान में बताया गया है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है। जिसका कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और वह एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है। प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा महासचिव या राज्यसभा महासचिव को बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है।
आयोग ने बताया कि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी थे। चुनाव प्राधिकरण ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल का गठन शुरू कर दिया है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।
संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पद रिक्त होने के ‘‘तुरंत बाद’’ कराया जाएगा।
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