शिवपुरी: जिले में एक भाई ने अपनी बहन और उसके पति को डंपर से कुचलकर मार डाला था। जिसको लेकर पिछोर कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने युवक को उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया है। युवक पर आरोप था कि वह अपनी बहन के लव मैरिज करने से नाराज था। उसने डंपर से कुचलकर अपनी बहन, उसके पति और मासूम बच्चे को मार डाला।
अभियोजन के अनुसार, 5 सितम्बर 2019 को देवखो टपरियन निवासी विजय पुत्र खेत सिंह अपनी पत्नी रामरती तथा बेटे नातीराजा के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान केरन पुत्र बाघराज निवासी देवखो टपरियन ने डंपर से सामने से रांग साइड पर आकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक के नीचे गिरते ही केरन ने डंपर बैक किया और एक एक बार तीनों के ऊपर डंपर चढ़ा दिया।
इलाज के दौरान बहनोई की मौत
इस हादसे में रामरती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विजय ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बेटे नातीराजा को गंभीर हालत में झांसी ले जाया गया। पुलिस ने खेत सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना की। विवेचना के बाद सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया।
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय में पहले तो केरन ने अपराध करना ही अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में जब अभियोजन पक्ष ने इस मामले को हत्या साबित करने का प्रयास किया तो आरोपित केरन सिंह ने इसे एक्सीडेंट साबित करने के लिए एक क्लेम केस के दस्तावेज पेश कर दिए। इस हादसे को हत्या साबित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विजय और रामरती के प्रेम विवाह को लेकर हुए झगड़ों, पूर्व में दी गई धमकियों आदि की एफआइआर पेश कर टक्कर मारने के मोटिव को साबित किया, तो न्यायालय ने इस हादसे को हत्या माना। इसी आधार पर आरोपित केरन को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार, 5 सितम्बर 2019 को देवखो टपरियन निवासी विजय पुत्र खेत सिंह अपनी पत्नी रामरती तथा बेटे नातीराजा के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान केरन पुत्र बाघराज निवासी देवखो टपरियन ने डंपर से सामने से रांग साइड पर आकर उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इस टक्कर से बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक के नीचे गिरते ही केरन ने डंपर बैक किया और एक एक बार तीनों के ऊपर डंपर चढ़ा दिया।
इलाज के दौरान बहनोई की मौत
इस हादसे में रामरती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विजय ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बेटे नातीराजा को गंभीर हालत में झांसी ले जाया गया। पुलिस ने खेत सिंह की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास की धाराओं में प्रकरण कायम कर मामले की विवेचना की। विवेचना के बाद सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया।
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
न्यायालय में पहले तो केरन ने अपराध करना ही अस्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में जब अभियोजन पक्ष ने इस मामले को हत्या साबित करने का प्रयास किया तो आरोपित केरन सिंह ने इसे एक्सीडेंट साबित करने के लिए एक क्लेम केस के दस्तावेज पेश कर दिए। इस हादसे को हत्या साबित करने के लिए दोनों पक्षों के बीच विजय और रामरती के प्रेम विवाह को लेकर हुए झगड़ों, पूर्व में दी गई धमकियों आदि की एफआइआर पेश कर टक्कर मारने के मोटिव को साबित किया, तो न्यायालय ने इस हादसे को हत्या माना। इसी आधार पर आरोपित केरन को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।
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