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ITR 2025-26 में गलती कर दी? जानें कैसे करें तुरंत सुधार

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अपना आयकर रिटर्न (ITR) समय पर दाखिल करना ज़रूरी है, लेकिन गलत बैंक विवरण, अघोषित ब्याज आय, या छूटी हुई कटौतियाँ जैसी गलतियाँ हो सकती हैं, खासकर अगर आपने 16 सितंबर, 2025 के आसपास अपना ITR दाखिल किया हो। ऐसी गलतियों के कारण रिफंड में देरी हो सकती है या आयकर विभाग से नोटिस आ सकते हैं। सौभाग्य से, आप आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत संशोधित रिटर्न दाखिल करके इन्हें ठीक कर सकते हैं।
एक संशोधित रिटर्न मूल रिटर्न की जगह लेता है, इसलिए जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं।

आकलन वर्ष 2025-26 के लिए, संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है, जब तक कि सरकार द्वारा इसे आगे न बढ़ाया जाए। रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्दी दाखिल करना उचित है, क्योंकि समय सीमा के करीब देरी होना आम बात है।
संशोधित ITR दाखिल करने के चरण

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉग इन करें।
आईटीआर फाइलिंग चुनें: शुरुआत में इस्तेमाल किए गए आईटीआर फॉर्म को ही चुनें और उसे धारा 139(5) के तहत “संशोधित रिटर्न” के रूप में चिह्नित करें।
विवरण दर्ज करें: मूल आईटीआर की पावती संख्या और फाइलिंग तिथि प्रदान करें।
त्रुटियाँ सुधारें: आय, कटौती या बैंक जानकारी जैसी गलत जानकारी अपडेट करें।
सबमिट करें: संशोधित रिटर्न की समीक्षा करें और उसे जमा करें।

सटीकता के लिए मुख्य सुझाव

एकरूपता के लिए अपने आईटीआर को फॉर्म 26AS और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) से दोबारा जांचें।
आगे संशोधनों से बचने के लिए सभी आय स्रोतों, छूटों और कटौतियों की पुष्टि करें।
कई संशोधनों की अनुमति है, लेकिन प्रसंस्करण में देरी से बचने के लिए सटीकता का ध्यान रखें।

देरी से फाइल करने पर जुर्माना
यदि आप आईटीआर की नियत तारीख से चूक गए हैं, तो धारा 234F के तहत देरी से फाइल करने का शुल्क लागू होगा: अधिकांश करदाताओं के लिए ₹5,000, या यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख तक है तो ₹1,000। सही संशोधित रिटर्न तुरंत दाखिल करके जुर्माने और देरी से बचें।सुचारू कर प्रक्रिया और तीव्र रिफंड सुनिश्चित करने के लिए अभी कार्य करें!

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