पंजाब में रुका था पीएम मोदी का काफिला.
पंजाब पुलिस ने 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को इस मामले में जोड़ा गया है। यह मामला फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने से संबंधित है, जिसमें अब कुल 24 आरोपी नामित किए गए हैं।
यह घटना उस दिन हुई थी जब पीएम मोदी का काफिला हुसैनीवाला बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों के कारण लगभग 20 मिनट तक सड़क पर रुका रहा। इस दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप पंजाब प्रशासन और पुलिस पर लगे थे, जिसके कारण प्रधानमंत्री को अपने कार्यक्रम रद्द कर वापस लौटना पड़ा।
नए आरोपों का अदालत में खुलासाहाल ही में जिला अदालत में एक आरोपी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान आईपीसी की धारा 307 जोड़ी गई। अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पंजाब पुलिस का कहना है कि यह निर्णय जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर लिया गया है।
किसान संगठनों की प्रतिक्रियाइस घटनाक्रम के बाद किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि किसी किसान को हत्या के प्रयास की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। किसान संगठनों का मानना है कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है और सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।
इस नए घटनाक्रम ने पंजाब में राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। भाजपा इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ मान रही है, जबकि किसान संगठनों का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। अब देखना होगा कि पंजाब सरकार और पुलिस इस संवेदनशील मुद्दे को कैसे संभालती है।
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