अगर आपने भी सहारा की योजनाओं में पैसा लगाया था और परेशान है कि कब मिलेगा पैसा, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को कल राहत भरी खबर सुनाई है.
5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमतिसुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी है, इससे जमाकर्ताओं को उनका बकाया लौटाया जल्द ही मिल जाएगा. उन निवेशकों को अब अपना पैसा वापस मिल जाएगा, जिनका पैसा अभी तक सहारा की स्कीम्स में अटका हुआ था.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ये फैसला सुनायादरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2023 को जारी 5000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लास्ट डेट को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2026 कर दिया है.
अब तक कितना पैसा वापस मिलारिपोर्टस के मुताबिक, करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने अब तक 1,13,504.124 करोड़ रुपये का दावा किया है. जिनमें से 26,25,090 जमाकर्ताओं को कुल 5,053.01 करोड़ रुपये वापस हो जा चुकी है आइयें समझते है क्या है पूरा मामला.
क्या है पूरा मामलाये पूरा मामला साल 2012 में शुरू हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया था कि वह निवेशकों का पैसा वापस कर दें. इसके लिए सेबी-सहारा एस्क्रो अकाउंट बनवाया था, जिससे अब तक भुगतान किया जा रहा है. रिपोर्टस की मानें तो, जमाकर्ताओं को राशि वितरण के प्रक्रिया की निगरानी न्यायमूर्ति रेड्डी करेंगे. इसके अलावा निगरानी प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहयोग करेंगे.
दिसंबर 2026 तक सरकार का अनुमान है कि करीब 32 लाख अन्य निवेशक भी अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.
5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमतिसुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी है, इससे जमाकर्ताओं को उनका बकाया लौटाया जल्द ही मिल जाएगा. उन निवेशकों को अब अपना पैसा वापस मिल जाएगा, जिनका पैसा अभी तक सहारा की स्कीम्स में अटका हुआ था.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ये फैसला सुनायादरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2023 को जारी 5000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लास्ट डेट को आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2026 कर दिया है.
अब तक कितना पैसा वापस मिलारिपोर्टस के मुताबिक, करीब 5.43 करोड़ निवेशकों ने अब तक 1,13,504.124 करोड़ रुपये का दावा किया है. जिनमें से 26,25,090 जमाकर्ताओं को कुल 5,053.01 करोड़ रुपये वापस हो जा चुकी है आइयें समझते है क्या है पूरा मामला.
क्या है पूरा मामलाये पूरा मामला साल 2012 में शुरू हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को एक आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया था कि वह निवेशकों का पैसा वापस कर दें. इसके लिए सेबी-सहारा एस्क्रो अकाउंट बनवाया था, जिससे अब तक भुगतान किया जा रहा है. रिपोर्टस की मानें तो, जमाकर्ताओं को राशि वितरण के प्रक्रिया की निगरानी न्यायमूर्ति रेड्डी करेंगे. इसके अलावा निगरानी प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल और सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहयोग करेंगे.
दिसंबर 2026 तक सरकार का अनुमान है कि करीब 32 लाख अन्य निवेशक भी अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.
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