क्या आपने भी अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया? यदि हां, तो अभी भी आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का मौका है। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। लास्ट डेट तक भी आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं कराई तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। यदि ऐसा हो गया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, यानि आपको रिफंड भी प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा आपके कई सारे वित्तीय काम भी रुक सकते हैं।
पैन आधार लींक नहीं होने पर समस्याएंसेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। जिसमें बताया है कि यदि पैन आधार कार्ड लिंक की प्रक्रिया समय सीमा के पहले नहीं हो पाती है तो आपके कई सारे वित्तीय काम रुक सकते हैं। जैसे:
- आईटीआर फाइल नहीं होगा न ही रिफंड मिलेगा।
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
- टीडीएस / टीसीएस के लिए अधिक ब्याज दर लगेगी।
- नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे।
- केवाईसी अपडेट नहीं होगा।
क्या बढ़ेगी डेडलाइन?सीबीडीटी के द्वारा पहले भी कई बार आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। अभी 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक कर सकते हैं। जिसके बाद आपका पैन निष्क्रिय हो, जाएगा। डेडलाइन आगे बढ़ेगी या नहीं इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।
पैन आधार लिंक कैसे करें -- पैन आधार लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- यदि आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक कराते हैं तो आपको 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
- इस पोर्टल के जरिए आप यह भी जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं।
यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 की शुरुआत के बाद आपको किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानी जैसे नए निवेश में रूकावट, बैंक अकाउंट में परेशानी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिफंड प्राप्त करने में परेशानी ना हो तो इसके लिए समय रहते अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाएं।
पैन आधार लींक नहीं होने पर समस्याएंसेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने पैन आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी है। जिसमें बताया है कि यदि पैन आधार कार्ड लिंक की प्रक्रिया समय सीमा के पहले नहीं हो पाती है तो आपके कई सारे वित्तीय काम रुक सकते हैं। जैसे:
- आईटीआर फाइल नहीं होगा न ही रिफंड मिलेगा।
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
- टीडीएस / टीसीएस के लिए अधिक ब्याज दर लगेगी।
- नए इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे।
- केवाईसी अपडेट नहीं होगा।
क्या बढ़ेगी डेडलाइन?सीबीडीटी के द्वारा पहले भी कई बार आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। अभी 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक कर सकते हैं। जिसके बाद आपका पैन निष्क्रिय हो, जाएगा। डेडलाइन आगे बढ़ेगी या नहीं इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।
पैन आधार लिंक कैसे करें -- पैन आधार लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- यदि आप 31 दिसंबर, 2025 के बाद लिंक कराते हैं तो आपको 1000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
- इस पोर्टल के जरिए आप यह भी जान सकते हैं कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है या नहीं।
यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 की शुरुआत के बाद आपको किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानी जैसे नए निवेश में रूकावट, बैंक अकाउंट में परेशानी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और रिफंड प्राप्त करने में परेशानी ना हो तो इसके लिए समय रहते अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाएं।
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