अमेरिका में H-1B वीजा प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर 2025 को एक आदेश जारी किया था जिसके बाद से कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर अतिरिक्त 100,000 डॉलर यानी लगभग 83 लाख रुपये का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो चुका था लेकिन अब यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने एक नया आदेश जारी किया है और बताया है कि कुछ लोगों को यह शुक्ल नहीं देना होगा. ऐसे में आइए जानते हैं यह H-1B वीजा शुल्क किन लोगों को नहीं देना होगा.
H-1B वीजा शुल्क किन लोगों पर लागू होगा?
सबसे पहले जान लेते हैं H-1B वीजा का 100,000 डॉलर का शुल्क किन लोगों पर लागू होगा, तो यह शुल्क उन नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा, जिन्होनें 21 सितंबर 2025 या उसके बाद आवेदन किए हैं. इसके अलावा जो वीजा धारक अभी अमेरिका के बाहर हों और अमेरिका आने के लिए वीजा मांग रहे हो, यह शुल्क उन लोगों पर भी लागू होगा. साथ ही जिन मामलों में काउंसलर या पोर्ट ऑफ एंट्री नोटिफिकेशन माँगी गई हो, वहां भी यह शुल्क लागू होगा.
H-1B वीजा शुल्क किन लोगों पर लागू नहीं होगा?
USCIS ने कुछ लोगों को इस शुल्क से छूट भी दी है. जो वीजा धारक पहले से ही अमेरिका में मौजूद है, उन लोगों को यह फीस नहीं देनी होगा. इसके अलावा आवेदन अगर स्टेटस बदलने, वीजा बढ़ाने और संशोधन के लिए किया हो, तो भी यह शुल्क नहीं लगेगा. साथ ही अगर वीजा धारक की याचिका 21 सितंबर से पहले फाइल की गई हो, तो भी यह शुल्क नहीं देना होगा.
किन मामलों में यह शुल्क होगा माफ?
USCIS ने साफ किया है कि यह भारी शुल्क केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही माफ किया जाएगा. यह शुल्क तब माफ किया जाएगा, जब विदेशी कर्मचारी की अमेरिका में मौजूदगी राष्ट्रीय हित में हो. उस पद के लिए कोई अमेरिकी नागरिक उपलब्ध न हो और कर्मचारी सुरक्षा के लिए खतरा न हो. इसके अलावा अगर यह शुल्क लगाना अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकता हो तो भी यह शुल्क माफ किया जाएगा.
H-1B वीजा शुल्क किन लोगों पर लागू होगा?
सबसे पहले जान लेते हैं H-1B वीजा का 100,000 डॉलर का शुल्क किन लोगों पर लागू होगा, तो यह शुल्क उन नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगा, जिन्होनें 21 सितंबर 2025 या उसके बाद आवेदन किए हैं. इसके अलावा जो वीजा धारक अभी अमेरिका के बाहर हों और अमेरिका आने के लिए वीजा मांग रहे हो, यह शुल्क उन लोगों पर भी लागू होगा. साथ ही जिन मामलों में काउंसलर या पोर्ट ऑफ एंट्री नोटिफिकेशन माँगी गई हो, वहां भी यह शुल्क लागू होगा.
H-1B वीजा शुल्क किन लोगों पर लागू नहीं होगा?
USCIS ने कुछ लोगों को इस शुल्क से छूट भी दी है. जो वीजा धारक पहले से ही अमेरिका में मौजूद है, उन लोगों को यह फीस नहीं देनी होगा. इसके अलावा आवेदन अगर स्टेटस बदलने, वीजा बढ़ाने और संशोधन के लिए किया हो, तो भी यह शुल्क नहीं लगेगा. साथ ही अगर वीजा धारक की याचिका 21 सितंबर से पहले फाइल की गई हो, तो भी यह शुल्क नहीं देना होगा.
किन मामलों में यह शुल्क होगा माफ?
USCIS ने साफ किया है कि यह भारी शुल्क केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही माफ किया जाएगा. यह शुल्क तब माफ किया जाएगा, जब विदेशी कर्मचारी की अमेरिका में मौजूदगी राष्ट्रीय हित में हो. उस पद के लिए कोई अमेरिकी नागरिक उपलब्ध न हो और कर्मचारी सुरक्षा के लिए खतरा न हो. इसके अलावा अगर यह शुल्क लगाना अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकता हो तो भी यह शुल्क माफ किया जाएगा.
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