इनकम टैक्स रिफंड को लेकर कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अब तक लोगों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक है तो आपके लिए इस खबर में गुड न्यूज है। बता दें कि आपने बिना किसी चूक के अपना रिटर्न फाइल किया है, तो आपका पैसा जल्द ही मिल सकेगा। रिफंड के लेट होने से कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या आयकर विभाग लेट रिफंड पर ब्याज देगी? चालिए जानते हैं क्या है आयकर विभाग का नियम।
यदि आपने अपना ITR रिटर्न 16 सितंबर से पहले ही भर दिया था और अभी तक आपका रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो आपको परेशान होने की बिलकुल जरूरत नहीं है। आयकर विभाग लेट रिफंड पर ब्याज देती है। आयकर विभाग के तहत करदाता को 1 अप्रैल से जब तक आपके अकाउंट में राशि ना पहुंच जाए, तब तक ब्याज मिलता है।
हालांकि आपने लेट ITR फाइल किया है यानी 16 सितंबर के बाद किया है, तो आपको इसका ब्याज 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा। आपको ब्याज उसी दिन से जोड़कर मिलेगा, जिस दिन आपने ITR फाइल किया होगा। इसके मुताबिक लेट ITR फाइल करने वालों को ब्याज में नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपका ITR अभी तक नहीं आया, तो आयकर विभाग आपको लेट रिफंड पर ब्याज देता है और अगर आपने ITR फाइल करने में कुछ गड़बड़ी की होगी, तो आपको रिफंड तक फंस सकता है।
चालिए जानते हैं कि क्यों रिफंड होता है लेट?
अगर आयकर रिटर्न में बैंक विवरण या IFSC कोड सही नहीं है, तो टैक्स रिफंड सीधे खाते में नहीं पहुंच पाता।
जब ITR में दी गई जानकारी और Form 26AS में दर्ज टैक्स क्रेडिट मेल नहीं खाता, तो रिफंड की प्रक्रिया रुक सकती है।
जिन्होंने संशोधित (Revised) रिटर्न दाखिल किया है, उनका रिफंड सामान्य से अधिक समय ले सकता है।
कुछ रिटर्न्स आयकर विभाग द्वारा जांच (scrutiny) के लिए चुने जाते हैं, जिससे रिफंड मिलने में देरी होती है।
जो लोग आखिरी समय पर रिटर्न फाइल करते हैं, उनके रिफंड अक्सर समय पर नहीं पहुंचते।
यदि आपने अपना ITR रिटर्न 16 सितंबर से पहले ही भर दिया था और अभी तक आपका रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो आपको परेशान होने की बिलकुल जरूरत नहीं है। आयकर विभाग लेट रिफंड पर ब्याज देती है। आयकर विभाग के तहत करदाता को 1 अप्रैल से जब तक आपके अकाउंट में राशि ना पहुंच जाए, तब तक ब्याज मिलता है।
हालांकि आपने लेट ITR फाइल किया है यानी 16 सितंबर के बाद किया है, तो आपको इसका ब्याज 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा। आपको ब्याज उसी दिन से जोड़कर मिलेगा, जिस दिन आपने ITR फाइल किया होगा। इसके मुताबिक लेट ITR फाइल करने वालों को ब्याज में नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में अगर आपका ITR अभी तक नहीं आया, तो आयकर विभाग आपको लेट रिफंड पर ब्याज देता है और अगर आपने ITR फाइल करने में कुछ गड़बड़ी की होगी, तो आपको रिफंड तक फंस सकता है।
चालिए जानते हैं कि क्यों रिफंड होता है लेट?
अगर आयकर रिटर्न में बैंक विवरण या IFSC कोड सही नहीं है, तो टैक्स रिफंड सीधे खाते में नहीं पहुंच पाता।
जब ITR में दी गई जानकारी और Form 26AS में दर्ज टैक्स क्रेडिट मेल नहीं खाता, तो रिफंड की प्रक्रिया रुक सकती है।
जिन्होंने संशोधित (Revised) रिटर्न दाखिल किया है, उनका रिफंड सामान्य से अधिक समय ले सकता है।
कुछ रिटर्न्स आयकर विभाग द्वारा जांच (scrutiny) के लिए चुने जाते हैं, जिससे रिफंड मिलने में देरी होती है।
जो लोग आखिरी समय पर रिटर्न फाइल करते हैं, उनके रिफंड अक्सर समय पर नहीं पहुंचते।
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